रतलाम,18अगस्त(खबरबाबा.काम)। इनकम टैक्स की ऑडिट रिपोर्ट के साथ अब जीएसटी के बिलो और खर्चो का विस्तृत ब्यौरा नहीं देना होगा। 20 अगस्त से आयकर ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म 3 सीडी का संसोधन प्रारूप होना था, अब इस पर अगले साल मार्च तक रोक लगा दी गई है। आयकर रिटर्न के साथ कारोबारियों और कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट को लेकर सीबीडीटी ने 20 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया था, इसके मुताबिक ऑडिट के साथ जमा होने वाले मौजूदा फार्म नंबर 3 सीडी में संसोधन किया गया था।
उक्त संसोधन 20 अगस्त से लागु हो रहा था, इस दिनांक के बाद जमा होने वाली ऑडिट रिपोर्ट के साथ इसका पालन करना था, नए नियम के मुताबिक कारोबारियों को जीएसटी पर किए गए हर खर्च को लेकर अलग-अलग ब्यौरा फार्म के नए प्रारूप में देने की बाध्यता थी, समय कम होने के कारण यह कारोबारियों के लिए काफी परेशानी भरा माना जा रहा था।
रतलाम सीए ब्रांच के चेयरमेन जितेन्द्र कासंवा और सेक्रेटरी सीए दिपेन्द्र चोपड़ा ने बताया कि इसी को लेकर इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकॉउंटेट्स ऑफ़ इंडिया ने सीबीडीटी को ज्ञापन भेजा था। सीबीडीटी ने आदेश जारी कर क्लॉज 30 सी और 44 को स्थगित किया है, इससे जीएसटी का ब्यौरा देने से राहत मिलेगी हलाकि अन्य संसोधन लागू होंगे।
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