रतलाम 17 अक्टूबर (खबरबाबा. काम) । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986एवं संशोधन 2002 के तहत जिले के आलोट,जावरा, पिपलोदा नगर, रतलाम विकासखंडों को आगामी आदेश तक एवं सैलाना, बाजना विकासखंडों को आगामी 30 जून 2019 तक अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।
जिला दंडाधिकारी ने घरेलू उपयोग हेतु जल उपलब्धता एवं पशुधन के लिए आवश्यक जल की उपयोगिता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जल स्रोतों से सिंचाई, औद्योगिक उपयोग अथवा अन्य प्रयोजन के लिए अनुचित साधनों द्वारा जल उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। बगैर अनुमति के नलकूप बोरवेल खनन प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार जिले के चार अतिदोहित विकासखंडों रतलाम, जावरा, आलोट तथा पिपलोदा में आगामी आदेश तक तथा सैलाना,बाजना विकासखंडों में आदेश दिनांक से पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन 2002 का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उक्त आदेश का उल्लंघन सिद्ध पाए जाने पर मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम1986 की धारा 9 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
Trending
- रतलाम: 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के लिए कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने भरा फॉर्म
- रतलाम: मतदान दिवस के पूर्व की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
- रतलाम: भाजपा महिला सम्मेलन-महिला मतदाता जागरूक रही तो रतलाम में जीत का नया रिकॉर्ड बनाएंगे- कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप
- रतलाम: भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने ली ग्रामीण विधानसभा में बैठक, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित
- रतलाम: कांग्रेस विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने प्रेस वार्ता कर वन मंत्री को घेरा, भाजपा पर भी साधा निशाना
- रतलाम: बिल्डर्स और ट्रांसपोर्टर बनकर दुकानदारों से ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
- रतलाम: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा नवागत डीन का स्वागत किया गया
- रतलाम: श्री गुरु तेग बहादुर शैक्षणिक विकास समिति द्वारा प्रकाश पर्व पर अखंड पाठ, कीर्तन और अटूट लंगर का आयोजन