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Home » जनगणना 2021 के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण जारी , 18 चार्ज अधिकारी सहयोगी कार्मिकों के साथ प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए
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जनगणना 2021 के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण जारी , 18 चार्ज अधिकारी सहयोगी कार्मिकों के साथ प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए

SamagraBy SamagraFebruary 20, 2020No Comments4 Mins Read
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रतलाम 20 फरवरी 2020/ जनगणना 2021 के लिए रतलाम में जिला स्तरीय प्रशिक्षण जारी है। दूसरे सत्र में जिले के 18 चार्ज अधिकारी अपने सहयोगी कार्मिकों के साथ प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए। प्रशिक्षण भोपाल से आए मास्टर ट्रेनर श्री अशोक चौबे, श्री मनोज नथानी एवं डॉक्टर लक्ष्मण परवाल द्वारा दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण के दौरान जनगणना के प्रथम चरण के कार्य के बारे में मकान सूचीकरण, ब्लॉक जनगणना, मकान भवन तथा जनगणना, मकान की पहचान, सामान्य संस्थागत बेघर परिवार की पहचान, परिवार के मुखिया, व्यक्ति क्षेत्र को कवर किए जाने एवं भवन नंबरिंग तथा जनगणना अधिनियम 1948 जनगणना नियम 1990 प्रमुख जनगणना अधिकारी के कार्य चार्ज अधिकारियों के कार्य नागरिकता अधिनियम 1955 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर नागरिकता नियम 2003 के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। जनगणना 2021 में मकान सूचीकरण एवं गणना ब्लॉकों का गठन तथा नंबरिंग कार्य के संबंध में बताया गया कि 1 प्रगणक का सामान्य कार्यभार 150 से 180 भवनों का 900 से लेकर 1000 की आबादी का हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की सीमाएं मिश्रित नहीं होगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी एक दूसरे वार्ड की सीमाएं किसी दूसरे वार्ड में मिश्रित नहीं होंगी। जनगणना 2021 के मकान सूचीकरण ब्लॉक को जनगणना 2011 के गणना ब्लॉकों के साथ लिंक करके बनाया जा सकता है। प्रशिक्षकों ने बताया कि 14 जून 2020 को जन्म हुए बालक, बालिका को भी परिवार गणना में परिवार के सदस्य की गणना में शामिल किया जाएगा।

        प्रशिक्षण में बताया गया कि जनगणना 2021 के प्रथम चरण में मकानों के सूचीकरण और मकानों की गणना 1 मई 2020 से 14 जून 2020 तक की जाएगी। द्वितीय चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी जनसंख्या की गणना की जाएगी। 1 से 5 मार्च तक रिविजनल राउंड होगा। जनगणना की आगामी कार्यों में विशेष चार्ज की सूची तैयार करना, फील्ड ट्रेनर्स का नामांकन एवं प्रशिक्षण प्रगणक को एवं पर्यवेक्षकों का डेटाबेस तैयार करना, मकान सूचीकरण, ब्लॉकों का सृजन, मेन पावर प्रशिक्षणों का आयोजन, चार्ज रजिस्टर तैयार करना, भंडार एवं इन्वेंटरी प्रबंधन शामिल है। जनगणना में संलग्न व्यक्तियों को मानदेय भी दिया जाएगा। प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी को कुल 60 हजार रूपए मानदेय मिलेगा। अनुविभागीय अधिकारी या चार्ज अधिकारी अथवा अतिरिक्त चार्ज अधिकारी को कुल 45 हजार रूपए जिला स्तर पर, अन्य अधिकारी पदाधिकारी सहित कुल 8 अधिकारियों को 45 हजार रूपए मानदेय दिया जाएगा। प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों को भी मानदेय मिलेगा।

मास्टर ट्रेनर्स एयरफील्ड ट्रेनर्स को प्रतिदिन प्रशिक्षण के मान से 1500 रुपए दिए जाएंगे। प्रगणक एवं पर्यवेक्षक को प्रतिदिन प्रशिक्षण में उपस्थिति के लिए 350 रुपये, प्रतिदिन लंच के लिए चार्ज अधिकारियों को 150 रुपये, प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए प्रत्येक बेच चार्ज अधिकारियों को 5000 रूपए दिए जाएंगे। जनगणना कार्य के लिए विभिन्न स्तरों पर तकनीकी सहायक और चतुर्थ श्रेणी व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्तियां जुलाई 2021 तक अधिकतम 18 माह के लिए रहेंगी। जनगणना में हैंडलिंग चार्जेस यानी कंटीन्जेंसीज के लिए भी जिले को 5 लाख 20 हजार  रूपए दिए जाएंगे। यह राशि स्थानीय प्रचार-प्रसार, जनगणना सामग्री की स्थानीय धुलाई, लेखन सामग्री, फोटोकॉपी व मजदूरी, सामग्री पैकिंग, पोस्टल के साथ ही मकान सूचीकरण, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एवं जनसंख्या की गणना अर्थात जनगणना के दोनों चरणों के विभिन्न स्तर पर अन्य व्यय हेतु प्रदान की जाएगी।

प्रशिक्षण में बताया गया कि जनगणना अधिकारी राजपत्र में प्रकाशित प्रश्नों को पूछ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह व्यक्ति कानूनी तौर पर बाध्य होगा। जनगणना कार्य निर्वहन के लिए जनगणना पदाधिकारी को मकान घेरा पोर्ट अथवा अन्य स्थान पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जनगणना अधिकारी कर्तव्यों का निर्वहन करने से मना नहीं कर सकता। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे करते हुए के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जा सकती, आपत्तिजनक अथवा अनुपयुक्त प्रश्नों को नहीं पूछा जा सकता। जान-बूझकर गलत उत्तर नहीं दिया जा सकता। बताया गया कि जनगणना के कानूनी प्रावधानों के तहत अधिनियम 1948 की धारा 15 के तहत जनगणना के अभिलेखों का निरीक्षण नहीं किया जा सकेगा और ना ही वे साक्ष्य में ग्राह्य होंगे। अधिनियम की धारा 15 ए के तहत किसी भी जनगणनाकर्मी द्वारा किया गया कर्तव्य निर्वहन किसी भी प्रकार से उसकी मूल सेवा में उसकी पदोन्नति, अभिवृद्धि के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। जनगणना कार्य के दौरान जनगणनाकर्मी को कर्तव्य या कार्य पर माना जाएगा। अधिनियम की धारा 15 बी के तहत सद्भावपूर्वक की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए जनगणनाकर्मी के विरुद्ध कोई वाद अभियोजन या कोई अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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