रतलाम 1मार्च 2020/ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को आगामी माह अप्रैल तथा मई का राशन मार्च 2020 के राशन के साथ ही वितरित किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि जिले में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं का भंडारण सुनिश्चित करने की दृष्टि से राशन का अग्रिम वितरण किया जाएगा।
इस संबंध में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि एईपीडीएस पोर्टल पर उचित मूल्य दुकानकार खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का आवंटन एवं माह अप्रैल तथा मई 2020 का जारी किया गया है। माह मार्च का आवंटन पूर्व में ही जारी किया जा चुका है। माह अप्रैल 2020 के लिए दुकानदार संलग्न पात्र परिवारों के लिए शत-प्रतिशत पात्रता अनुसार तथा माह मई 220 के लिए आवंटन माह फरवरी 2020 की वास्तविक वितरण मात्रा के आधार पर जारी किया जाएगा, जिससे दुकानों पर आगामी माह के आवंटन में से वितरण पश्चात शेष मात्रा दुकान पर उपलब्ध रहे।
उचित मूल्य दुकान से पात्र परिवार को 1 मार्च से पात्र परिवारों को राशन का वितरण प्रारम्भ कराया जाए। जैसे-जैसे दुकानो से राशन का वितरण होगा, वैसे-वैसे आवंटन अनुसार सामग्री का प्रदाय दुकान पर कराया जाए। माह मार्च में पात्र हितग्राहितो को माह मार्च की सामग्री के साथ-साथ अप्रैल एवं मई का खाद्यान्न भी वितरण किया जाए, परन्तु शक्कर एव केरोसीन का वितरण उपभोक्ताओं द्वारा एकमुश्त अथवा माहवार प्राप्त किया जा सकेगा।
पीओएस मशीन पर प्रत्येक माह की पृथक-पृथक पात्रता प्रदर्शित की जाएगी। दुकान पर प्रदाय सामग्री के अनुसार उपभोक्ताओं को एक साथ तीनों माहों की खाद्यान्न सामग्री का भी वितरण किया जाए ताकि परिवार को बार-बार राशन प्राप्त करने हेतु दुकान पर न आना पडे। पात्र हितग्राहियों को एकमुश्त राशन प्राप्त करने हेतु बायोमेट्रिक सत्यापन एक ही बार कराना होगा। राशन वितरण करते समय पात्र हितग्राही को पीओएस मशीन से जारी माहवार पृथक-पृथक देयक उपलब्ध कराया जाएगा।
वितरण हेतु प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकाय के वार्ड प्रभारी, निकाय के कर्मचारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जिसकी निगरानी में प्रदाय सामग्री का सत्यापन एवं वितरण कराया जाए। सभी उचित मूल्य दुकानों पर तीन माह के एकमुश्त राशन वितरण की सूचना प्रदर्शित कराई जाए। इसका दायित्व क्षेत्रीय सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का होगा।
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