रतलाम, 27अप्रैल(खबरबाबा.काम)/ जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा रतलाम नगर निगम सहित जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि नगरीय क्षेत्रों में समस्त स्टेशनरी तथा फुटवेयर की दुकान प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेंगी किंतु सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी यह आदेश कंटेंटमेंट क्षेत्र में लागू नहीं होगा इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स सुधारने वाले तथा प्लंबर अपने टू व्हीलर से होम सर्विस कर सकेंगे.
धारा 144 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संशोधित आदेश
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी संशोधित आदेश में रतलाम जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की सब्जी फुटकर फल दूध किराना दुकानें प्रातः 7:00 से दोपहर 1:00 बजे तक खोले जाने हेतु छूट प्रदान की गई है.
इसी प्रकार स्टेशनरी ,फुटवेयर, पीवीसी पाइप ,बिल्डिंग मैटेरियल, पानी की मोटर, पंप, कूलर, पंखा, एसी ,बैटरीज ,विद्युत उपकरण सामग्री एवं सर्विस की दुकानें प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ग्राहकों की खरीदी हेतु खुली रहेंगी
इसी तरह भवन निर्माण कार्य जैसे लॉक डाउन अवधि के पूर्व निर्माणाधीन मकान एवं मकान की रिपेयरिंग कार्य को निम्नानुसार शर्तों के अधीन प्रतिबंध से मुक्त किया गया है. निर्माण कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं साथ ही हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा .नवीन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा. यह आदेश कंटेंटमेंट क्षेत्र में लागू नहीं होगा.
Related Posts
Add A Comment
Contact
- Office address :- 19, Dr. Devisingh Colony Opposite New court , Ratlam MP
- info@khabarbaba.com
-
Managed By -
Rajesh Jain
Sourabh Kothari
Samagra Jain
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
© 2026 Khabarbaba. All Right Reserved Designed by Brandistan.