रतलाम,11सितम्बर(खबरबाबा.काम)। पूर्व अध्यक्ष स्वामी विवेकानन्द गृह निर्माण समिति एवम भाजपा झुगी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक मनीष शर्मा ने पुलिस अधीक्षक राहुल लोढा से मुलाकात कर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम के अपराध क्रमांक 111/2024 में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने संबंध में आवेदन दिया। फरियादी ने इस मामले में आरोपित कॉलोनाइजर अनील झालानी की गिरफ्तारी की भी मांग की। फरियादी ने कहा कि धोखाधड़ी और कुटरचित दस्तावेज का प्रकरण दर्ज होने के महीनों बाद भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
भाजपा नेता मनीष शर्मा ने बताया कि ग्राम वीरियाखेड़ी तहसील व जिला रतलाम स्थित भूमि क्रमांक 150/08, 150/1/2/1 एवं सर्वे नम्बर 150/2 में कायम भूमि में रकबा 10.72 हेक्टर भूमि पर मोहन नगर गृह निर्माण समिति द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग मध्यप्रदेश शासन से दिनांक 11/04/1983 को पत्र क्रमांक 2712 के माध्यम से नक्शा स्वीकृत करवाया गया था।
भूमि ग्राम वीरियाखेड़ी तहसील व जिला रतलाम में क्रमांक 150/13 रकबा 1.600 हेक्टर का नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1700-1704 दिनांक 01/12/1997 को स्वीकृत करवाया गया। भूमि को स्वामी विवेकानन्द गृह निर्माण समिति के नाम से जाना एवं पहचाना जाने लगा था। इस पर से प्रार्थी ने अपने समिति के सदस्यों को भूखण्ड समय समय पर आवंटित कर कब्जेदार बना दिया था।
फरियादी के अनुसार उसकी भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किये जाने पर प्रार्थी ने संबंधित कब्जेधारियों से उनके स्वत्व एवं स्वामित्व के दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि मोहन नगर गृह निर्माण समिति के पदाधिकारियो बद्रीलाल पिता लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, अनिल पिता कृष्णकुमार झालानी, संजय पिता सूर्यकान्त जैन एवं अन्य लोगो द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के स्वीकृत नक्शे के विपरीत स्वामी विवेकानन्द गृह निर्माण समिति की भूमि पर अतिक्रमण कर भूखण्ड विक्रय कर अवैध लाभ कमा लिया है। वर्तमान में उक्त संबंध में थाना औद्योगिक क्षैत्र द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। फरियाद ने एसपी से मांग की कि इसमें बद्रीलाल पिता लक्ष्मीनारायण अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष मोहन नगर गृह निर्माण समिति और संचालक मण्डल को भी आरोपी बनया जाए और प्रकरण में आरोपी अनिल झालानी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।
फरियादी ने आवेदन में बताया कि उक्त संबंध में शासन स्तर पर कलेक्टर , एसडीएम, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा आयुक्त नगर निगम की सयुक्त जॉच कमेटी के प्रतिवेदन आधार पर अपराध क्रमांक 111/2024 धारा 420, 467, 468 भादसं का दर्ज हुआ है परंतु उसमे प्रार्थी शिकायतकर्ता की शिकायत में उल्लेखित बद्रीलाल पिता लक्ष्मीनारायण अग्रवाल तथा मोहन नगर गृह निर्माण समिति के पश्चातवर्तीय क्रेता गोपाल त्रिपाठी, सिद्धान त्रिपाठी तथा संजय जैन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उपरोक्त आरोपियों को भी अपराध क्रमांक 111 / 2024 में अभियुक्त के रूप में शामिल किया जाए।
एसपी को दिए आवेदन में फरियादी ने बताया कि 16/04/2023 को औद्योगिक थाना प्रभारी को भी दस्तावेज आवेदन दिया गया था, उस पर भी कार्यवाही लम्बित है।