रतलाम: 58 लाख रुपये की धोखाधडी एवं चिटफंड के अपराध मे 08 वर्ष से फरार आरोपी को पुलिस ने गुना से किया गिरफ्तार
रतलाम,20मार्च(खबरबाबा.काम)। वर्ष 2017 में हुए चिटफंड और धोखाधड़ी के मामले में फरार एक आरोपी को पुलिस ने प्रदेश के गुना से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस मामले में शामिल पांच अन्य आरोपियों को न्यायालय द्वारा पूर्व में 6-6 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है।
जानकारी के अनुसार 01 जून 2017 को फरियादी मांगीलाल पिता निर्भयराम धाकड निवासी करवाखेडी थाना ताल द्वारा एक चितफंड कंपनी के खिलाफ आवेदन दिया गया। आवेदन की जांच से रघुवीर सिंह निवासी बडनगर जिला उज्जैन, राजेन्द्र सिंह निवासी जमुनिया शंकर, जगदीश चन्द्र निवासी कराडिया, धर्मेंद्र सिंह निवासी बडनगर और बगदीराम के विरुद्ध धारा 420 भादवि एवं 3,4,5 ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना शुरू की गई।
जांच के दौरान धारा 467,468,471 भादवि एवं 3(1),6(2) म.प्र.निपेक्षको के हितो को संरक्षण अधि. का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना मे अजय प्रताप सिंह पिता गंगासिंह चौहान निवासी चौडाखेडी चौकी रुठियाई थाना धरनावदा जिला गुना को आरोग्य धनवर्षा डेवलपमेन्ट एण्ड एलाईड लिमिटेड कम्पनी मे शेयर होल्डर होने से आरोपी बनाया गया।
अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से काफी प्रयास पर भी आरोपी अजय की गिरफ्तारी नही हो सकी थी । अन्य पाँचो आरोपियो के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय मे चालान पेश किया गया जिस पर आरोपी राजेन्द्र सिंह, रघुवीर सिंह, जगदीश चन्द्र , धर्मेन्द्र सिंह व बगदीराम को 6-6 वर्ष की कारावास की सजा से दंडित किया है। फरार आरोपी अजय प्रपात सिंह के विरुद्ध धारा 173(8) जा.फो के तहत विवेचना जारी थी जो वर्ष 2017 से फऱार था।
एसपी अमित कुमार द्वारा धारा 173(8) जा.फो मे फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये लगातार निर्देश दिये जा रहे है। निर्देशो के पालन मे फऱार शुदा आऱोपी अजय प्रताप सिंह स्व.ठाकुर गंगासिंह चौहान जिला गुना (म.प्र.) को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है।आरोपी वर्तमान में पुलिस रिमांड पर है।