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Home » रतलाम: नियम विरुद्ध कॉलोनी ले-आउट को अनुमोदन देने पर कलेक्टर ने टीएनसीपी अधिकारी तथा उपयंत्री को शोकॉज नोटिस जारी किए,नगर निगम द्वारा जारी विकास अनुमति भी निरस्त करने के निर्देश
रतलाम

रतलाम: नियम विरुद्ध कॉलोनी ले-आउट को अनुमोदन देने पर कलेक्टर ने टीएनसीपी अधिकारी तथा उपयंत्री को शोकॉज नोटिस जारी किए,नगर निगम द्वारा जारी विकास अनुमति भी निरस्त करने के निर्देश

EditorBy EditorSeptember 24, 2022No Comments2 Mins Read
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रतलाम: नियम विरुद्ध कॉलोनी ले-आउट को अनुमोदन देने पर कलेक्टर ने टीएनसीपी  अधिकारी तथा उपयंत्री को शोकॉज नोटिस जारी किए,नगर निगम द्वारा जारी  विकास अनुमति भी निरस्त करने के निर्देश
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रतलाम 24 सितम्बर (खबरबाबा.काम)/ नियम विरुद्ध कॉलोनी ले-आउट को अनुमोदन देने पर कलेक्टर  नरेन्द्र सूर्यवंशी ने टीएनसीपी  अधिकारी तथा आरडीए के उपयंत्री को शोकॉज नोटिस जारी किए है।

 

नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के उपसंचालक  जी.एल. वर्मा द्वारा रतलाम शहर के पर्सपेक्टिव प्लान एरिया में नियमों से बाहर जाकर कॉलोनी के ले आउट को अनुमोदन देने पर कलेक्टर द्वारा श्री वर्मा को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। साथ ही रतलाम विकास प्राधिकरण के उपयंत्री  भावेश पाटील को भी सुपरविजन कार्य में दोषी पाए जाने पर शोकाज नोटिस जारी किया गया है। श्री पाटिल की विभागीय जांच भी प्रारंभ की गई है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा विगत दिनों नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया गया था। फाइल अध्ययनों में पाया गया कि पर्सपेक्टिव प्लान 2020 की स्कीम 01 में शामिल भूमि सर्वे नंबर 736/3 रकबा 2.91 हेक्टेयर पर प्राधिकरण की अनुमति के बगैर और पर्सपेक्टिव प्लान के लिए निर्धारित सामान्य सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए जीआर डेवलपर्स रतलाम को आवासीय कॉलोनी विकसित करने हेतु ले-आउट अनुमोदित कर दिया गया था। इस अनियमितता पर कलेक्टर द्वारा संज्ञान लिया गया है। अनुमोदित ले-आउट को निरस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। अनुमोदित ले-आउट के संदर्भ में नगर निगम रतलाम द्वारा जारी की गई विकास अनुमति भी निरस्त करने के निर्देश निगमायुक्त को दिए गए हैं। कोई और अनियमितता तो नहीं की गई है इसकी भी कलेक्टर द्वारा विस्तृत जांच कराई जा रही है।

शहर के सुनियोजित विकास के लिए जारी पर्सपेक्टिव प्लान में कोई बाधा नहीं हो, इस दृष्टि से नगर निगम रतलाम, विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश तथा एसडीएम रतलाम को स्थाई रूप से निर्देशित किया गया है कि भविष्य में पर्सपेक्टिव प्लान के क्षेत्र में आने वाली भूमि के संबंध में कोई भी अनापत्ति या अनुमति बगैर कलेक्टर अनुमोदन के जारी नहीं की जाए। यदि पर्सपेक्टिव प्लान के आसपास के क्षेत्र में कोई निर्माण अनुमति जारी की जाती है तो इस पर कलेक्टर का अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाएगा। सतर्कता तथा सुरक्षा की दृष्टि से आयुक्त नगर निगम, एसडीएम रतलाम को पर्सपेक्टिव प्लान क्षेत्र का भ्रमण कर किए जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यदि इस क्षेत्र में अन्य कोई अनियमित कार्य चल रहे हैं या स्वीकृत किए गए हैं तो उन पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाएगी।

(फाइल फोटो)

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