रतलाम, 11 जून(खबरबाबा. कॉम)। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा ने 115 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में दर्ज अपराध में आरोपी घनश्याम पिता रणसिंह 37 वर्ष, निवासी ग्राम भाटखेड़ा, थाना कालूखेड़ा, जिला रतलाम के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी।
प्रकरण में 10 दिसंबर 2023 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी कालूखेड़ा रोड स्थित एक खेत के पास कांकड़ के बगीचे के निकट डोडाचूरा से भरी बोरियां छिपाकर बैठा है तथा उसे वाहन के माध्यम से राजस्थान भेजने की तैयारी कर रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से कुल 115 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मादक पदार्थ को नियमानुसार जब्त कर सीलबंद किया तथा आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15, 19 एवं 29 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
विवेचना पूर्ण होने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई के उपरांत विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, जावरा श्रीमान जंगबहादुर सिंह राजपूत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी घनश्याम को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया और 11 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पारस एवं अपर लोक अभियोजक गगन श्रीमाल ने पैरवी की।