नई दिल्ली, 1मई2020/कोरोनावायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में जारी लॉकडाउन को दो और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा है. अब 4 मई से लेकर 17 मई तक और ये जारी रहेगा. इस दौरान सरकार ने देश के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांट दिया है. इनमें से ऑरेंज और ग्रीन जोन में कई तरह की रियायतें भी सरकार देने जा रही है. अब चूंकि लॉकडाउन दो और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है, ऐसे में आपके लिए ये 10 बातें जानना बेहद जरूरी है…
लॉकडाउन 3.0 जुड़ी अहम बातें…
1. लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे.
2. कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिये आरोग्य सेतु मोबाइल एप आवश्यक.
3. कोविड-19 रेड जोन के अंदर और निषिद्ध क्षेत्र के बाहर रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा.
4. लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सामजिक दूरी बनाए रखते हुए ओपीडी, मेडिकल क्लीनिक संचालित करने की इजाजत दी जाएगी.
5.सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिये लोगों की आवाजाही पर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्त पाबंदी रहेगी.
6.शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान और होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजन स्थल तथा धार्मिक स्थल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे.
7.लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन तथा स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे.
8.रेड ज़ोन में जिन गतिविधियों की अनुमति है, ऑरेंज जोन में उनके अलावा टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी.
9. ग्रीन जोन में हर तरह की गतिविधियों की इजाजत होगी लेकिन उन गतिविधियों को छोड़कर जिनपर देशभर में पाबंदी है. बसें आधी क्षमता के साथ चलाई जा सकेंगी और बस डीपो भी आधी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे.
10.सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी शक्ति से कार्य करेंगे, और शेष कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत तक दफ्तर आएंगे.
(साभार-एनडीटीवी)
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