रतलाम, 7 सितंबर (खबरबाबा. कॉम)। कलेक्टर अजय कटेसरिया ने ध्वनि प्रदूषण, नकली शराब, राशन वितरण और स्वास्थ्य अधोसंरचना सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं। साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र बजने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एसडीएम को स्पष्ट कार्ययोजना बनाकर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।
कलेक्टर श्री कटेसरिया ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक नहीं बजना चाहिए। एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी और कार्रवाई की ठोस व्यवस्था करें, ताकि नियमों का प्रभावी पालन हो सके।
नकली शराब की सूचना सही निकली तो मिलेगा पुरस्कार
बैठक में कलेक्टर ने आबकारी विभाग को अवैध और नकली शराब के खिलाफ विशेष सतर्कता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आम नागरिकों से भी नकली शराब की सूचना देने की अपील की और कहा कि सूचना सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा।
कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी से कहा कि विभाग अपनी आंख और कान खुले रखे, आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुने और उनका त्वरित समाधान करे। शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए।
उन्होंने वर्ष 2021 में नामली में नकली शराब से हुई बड़ी घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए लगातार सतर्कता जरूरी है। नगरीय निकायों को भी नकली शराब के संबंध में अपना सूचना तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।
राशन वितरण में गड़बड़ी हुई तो जिला आपूर्ति अधिकारी भी होंगे जिम्मेदार
कलेक्टर ने राशन वितरण व्यवस्था को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर और पूरा राशन मिलना चाहिए। इसमें केवल उचित मूल्य दुकान का विक्रेता ही नहीं, बल्कि जिला आपूर्ति अधिकारी की भी जवाबदेही होगी।
सैलाना, बाजना और रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि दो माह का राशन एक साथ वितरण होने की स्थिति में एक माह का राशन देकर दो माह की एंट्री या अंगूठा लगवाने जैसी शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। कम राशन देकर अधिक मात्रा की एंट्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
15 दिन में शुरू करें स्वीकृत स्वास्थ्य भवनों का निर्माण
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन अस्पतालों और स्वास्थ्य भवनों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है, उनका निर्माण आगामी 15 दिनों में शुरू कराया जाए।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं और अधोसंरचना के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा में शुरू कर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए।
वन अधिकार पट्टों को लेकर फैली भ्रांतियां दूर करें
कलेक्टर ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत पट्टों से जुड़े प्रावधानों की सही जानकारी पंचायत स्तर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल नया अतिक्रमण या वन भूमि पर कब्जा कर लेने से पट्टा नहीं मिल जाता। पात्र व्यक्तियों के दावों का नियमानुसार और संवेदनशीलता के साथ परीक्षण किया जाए।
शिवगढ़ तहसील नए भवन में होगी शिफ्ट
बैठक में शिवगढ़ तहसील कार्यालय को नए भवन में स्थानांतरित करने के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन, अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत, वन मंडल अधिकारी अनुभा सिंह, आयुक्त नगर निगम श्री अनिल भाना सहित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।